रेवाड़ी में दुष्कर्म के दोषी को मिली कठोर सज़ा, दादी से मिलने जा रही थी नाबालिग
punjabkesari.in Wednesday, Dec 24, 2025 - 06:14 PM (IST)
रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : रेवाड़ी में नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है।
थाना रामपुरा पुलिस की सटीक जांच और प्रभावी पैरवी के चलते अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) लोकेश गुप्ता ने जिला झज्जर के गांव दादरी तोये निवासी राजेश को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 20 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
दादी से मिलने गई थी पीड़िता
मामले के अनुसार, रेवाड़ी शहर की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10 जून 2020 को दादी से मिलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा हर संभव प्रयास के बावजूद नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिल पाया।
सीसीटीवी से हुआ खुलासा
बाद में रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आने पर आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की साजिश का खुलासा हुआ। शिकायत के आधार पर थाना रामपुरा में अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 18 जून 2020 को आरोपी को गांव कादीपुर, जिला गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया।
नाबालिग राजस्थान से बरामद की
पूछताछ के दौरान मिली अहम जानकारियों के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के जिला कोटपूतली के एक गांव से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद नाबालिग के बयान ने आरोपी की हैवानियत को उजागर कर दिया।
बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की कठोर धाराएं जोड़ते हुए जांच को और मजबूत किया। जांच पूरी होने पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। गवाहों के बयानों, तकनीकी साक्ष्यों और प्रस्तुत सबूतों पर गहन सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोरत सजा सुनाई।
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