हत्या के मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद

punjabkesari.in Saturday, Feb 18, 2017 - 12:34 PM (IST)

अंबाला शहर (बलविंद्र):अदालत ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए, जहां 8 दोषियों को उम्रकैद  व 10-10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पुख्ता सबूत न होने की वजह से 3 आरोपियों को बरी किया है। वर्ष 2013 में जगप्रीत निवासी अम्बाला कैंट ने थाना महेश नगर में दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कैंट निवासी रणदीप राणा, राजेश चौहान, प्रवीन काला, विवेक काली, प्रभजीत, मोहित कागा, चमन लाल, भीम सैन उर्फ काला, सतविंद्र उर्फ काका, हैरी व सन्नी ने उसके पिता गुरपाल सिंह जोकि गांव सरसेहड़ी के पूर्व सरपंच भी थे, का कैंट स्थित प्रभु प्रेमपुरम आश्रम के नजदीक से अपहरण किया था, जहां बाद में उसके पिता का सिर, टांग व बाजू काटकर उसकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने नरवाना नहर से उसके मृतक पिता के धड़, कटी बाजू व टांग बरामद की, जबकि मृतक का सिर अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें शुक्रवार को एडिशनल सैशन जज जगजीत सिंह ही अदालत में पेश किया। जहां अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए उक्त 8 व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 10-10,000 रुपए जुर्माना की से सुनाई जबकि अन्य 3 आरोपियों को बरी कर दिया है।  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static