नशा तस्करी में पाड़ा मोहल्ले के युवक को डेढ़ साल की सजा

punjabkesari.in Saturday, May 07, 2022 - 03:58 PM (IST)

जींद : नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में जिला अदालत में शुक्रवार को पाड़ा मोहल्ला के युवक विनोद कुमार को जहां डेढ़ साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरी जींद जिले के गांव खेड़ी तलोडा निवासी फूल कुमार उर्फ फूले को अंडरगोन (न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानकर रिहा करना) कर दिया। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

मामले के अनुसार 2018 में सीआईए द्वितीय की टीम ने गश्त के दौरान पुराने बस स्टैंड के नजदीक होटल के पास पाड़ा मोहल्ला निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा मिला था। इस संबंध में सिटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने दोषी करार देते हुए विनोद को डेढ़ साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
 


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Content Writer

Isha

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