रिहायशी इलाके में व्यवसायिक गतिविधि करने पर केस दर्ज -सीएम फ्लाईंग की रेड पर हुआ खुलासा
punjabkesari.in Saturday, Apr 08, 2023 - 10:51 PM (IST)

गुडग़ांव, (ब्यूरो): रिहायशी भवन में व्यवसायिक गतिविधि न करने की झूठी जानकारी देने पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने सेक्टर 50 थाने में भवन मालिक के खिलाफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा तीन के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोपियों पर नगर निगम की ओर से पहले भी फर्जी कागजात देकर नक्शा पास कराने का मामला दर्ज है।
मुख्यमंत्री उडऩ दस्ते ने 15 माह पहले उप्पल साउथ एंड के एस -351 नंबर मकान में छापामारी करके देह व्यापार का खुलासा किया था। दस्ते ने यहां पर विदेशी युवतियां भी इस कारोबार में लिप्त होने का खुलासा किया था। इसके बाद जिला नगर योजनाकार विभाग ने भवन मालिक को अलग-अलग दो बार नोटिस दिया। जिसके जवाब में भवन मालिक की ओर से व्यवसायिक गतिविधि की बात छुपाई गई थी। वेद प्रकाश दुआ ने मार्च माह में आरोपी तरुण दुआ उसके भाई युधिष्ठर दुआ के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग को शिकायत दी थी। जिसमें उसके किरायेदार की ओर से उसमें व्यवसायिक गतिविधि की बात कही गई।
मामले की जांच के बाद जिला नगर योजनाकार विभाग ने आरोपियों के खिलाफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा तीन के तहत मामला दर्ज कराया है। शिकायत कर्ता ने बताया कि यह वही आरोपी हैं जिन पर नगर निगम की ओर से फर्जी कागजात देकर नक्शा पास कराने का मामला दर्ज कराया है। जिला नगर योजनाकार अधिकारी मनीष यादव का कहना है कि भवन मालिक की ओर से नेटिस के बाद उसके बाद गलत जानकारी देकर तथ्यों को छुपाया था। जांच के बाद सेक्टर 50 थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जल्द ही एक्ट के हिसाब से भवन को सील किया जाएगा।