जरुरी खबर : 30 दिन बाद इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा रद्द, जानिए क्यों
punjabkesari.in Friday, Dec 05, 2025 - 12:11 PM (IST)
डेस्क: पैन कार्ड का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। बैंकिंग,निवेश, ITR या लोन लेने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है। पैन कार्ड एक मामूली दस्तावेज नहीं बल्कि आज के समय में फाइनेंशियल पहचान बन चुका है। सरकार के द्वारा पैन कार्ड को लेकर एक जरूरी अपडेट जारी किया गया है।
आप में से अधिकतर लोगों का पास पैन कार्ड जरूर होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी एक गलती की वजह से 30 दिन के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।आपको बता दे की आधार कार्ड से पैन कार्ड से लिंक करने को लेकर सरकार ने 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि रखी है। यानी की 30 दिन ही बचे हुए हैं। अगर इस तारीख तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि आपको अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना होगा। जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पेंट जारी हुआ है उन्हें अनिवार्य रूप से 31 जनवरी 2025 तक आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।
80 साल से अधिक उम्र के,NRI, जम्मू कश्मीर असम और मेघालय के निवासी और विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप म्युचुअल फंड से जुड़े लेनदेन नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी आधार कार्ड से अपने पैन को लिंक कर सकते हैं।