पटवारी ने किसान से मांगी थी रिश्वत, अब जेल में काटने होंगे इतने साल, जानिए कोर्ट का फैसला
punjabkesari.in Thursday, Nov 20, 2025 - 05:47 PM (IST)
जींद : जमीन की निशानदेही के बदले रिश्वत लेने के मामले में अलेवा के कानूनगो सुरेश को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।
अभियोग पक्ष के अनुसार, गांव दालमवाला के किसान बिजेंद्र ने 14 नवंबर 2019 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनके खेतों का साझा खाता 2017 में अलग कराया गया था, लेकिन कब्जा एवं निशानदेही के लिए कानूनगो सुरेश ने 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी पहले ही 5 हजार रुपये ले चुका था और बाकि राशि न देने पर कार्य में बाधा डाल रहा था।
शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट धर्मबीर खर्ब की मौजूदगी में ट्रैप की योजना बनाई। निरीक्षक बलवान सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने पाउडर लगे नोट शिकायतकर्ता को सौंपे। तय इशारा मिलते ही टीम ने सुरेश को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
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