दरवाजे पर खड़ी थी बारात, पुलिस ने कह दी ऐसी बात, पल भर में टूट गई शादी

punjabkesari.in Tuesday, May 13, 2025 - 07:45 PM (IST)

जींद (अमनदीप पिलानिया) : बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने जिले के खरक गादियां गाँव में सोनीपत जिले के नियात गाँव से बारात लेकर आए दुल्हे के जब कागजात की जांच की तो दुल्हे की उम्र मात्र 18 वर्ष मिली और दुल्हन बनी लड़की की उम्र मात्र 13 वर्ष निकली । टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनोॅ नाबालिग बच्चों की शादी को रूकवाया और साथ ही परिजनों को विवाह न करने के लिए चेताया। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी। जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे।

दो नाबालिग बच्चों की शादी करवाने की मिली सूचना

जिला विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि गांव खरक गादियां में दो नाबालिग बच्चों की शादी करवाई जा रही है और बारात सोनीपत जिले के नियात से आई हुई है व बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। इस पर कार्रवाई करते हुए रवि लोहान, सिपाही अनूप, दीपक,  महिला सिपाही सुशीला, नीलम पिल्लूख़ेडा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि शादी की तैयारी चल रही थी और बारात दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुँच चुकी थी। 

टीम द्वारा बारात लेकर आए दुल्हे के परिवार वालों से लड़के के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और दुल्हे के बालिग होने की बात कही लेकिन जब मौके पर अन्य मौजिज व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग तीन घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए, जिसमें लड़के की उम्र मात्र 18 वर्ष पाई गई और उससे शादी करने वाली दुल्हन की उम्र मात्र 13 वर्ष मिली। इस पर उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़की की माता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने पिता के साथ मुंबई रहती है और उन्हें किसी कानून की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। 

बालिग होने तक का इंतजार करेंः रवि लोहान

इस पर रवि लोहान ने बताया कि परिजनों को समझाया गया कि आपकी लड़की व लडका दोनों नाबालिग हैं, इसलिए आप उनके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग बच्चों की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

इस पर दोनों परिवार सहमत हो गये और शादी को स्थगित कर दिया गया और परिवार द्वारा महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून की पालना करेंगे और बच्चों के बालिग होने पर ही उनकी शादी करेंगें। इस मौके पर MDD ऑफ इंडिया व जस्ट राइट्स फार चिल्ड्रन के कर्मचारी भी साथ मौजूद थे।

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Content Editor

Deepak Kumar

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