कोरोना काल के शुरू में ड्यूटी पर न पहुंच पाने वाले कर्मियों को राहत, सरकार ने जारी किए ये निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Nov 18, 2020 - 03:13 PM (IST)

चंडीगढ़: वित्त विभाग का नया निर्देश उन कर्मचारियों को राहत देने वाला है, जिसके चलते लॉकडाऊन के शुरूआत में किसी कारण से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए थे। उनकी उपस्थिति दर्ज मानी जाएगी, इसी तरह जो कर्मचारी मुख्यालय को सूचना देकर सप्ताह के अंतिम दिनों में घर चले गए थे और फिर लॉकडाऊन के चलते लौट नहीं पाए, उन्हें भी अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, उपायुक्त व एस.डी.एम. को लिखित आदेश जारी किए हैं। 

दरअसल वित्त विभाग के पास लॉकडाऊन दौरान ऐसे सैकड़ों केस पहुंचे हैं, जिनमें विभिन्न महकमों के कर्मचारी और अफसर निर्धारित समयावधि में ड्यूटी पर नहीं लौट पाए। कई मामलों में कर्मचारियों को अनुपस्थित मानकर उनकी उस दौरान की तनख्वाह काट ली गई। विवाद बढ़ा तो महकमों की ओर से वित्त विभाग से सलाह मांगी गई थी।

अब स्थिति स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने लॉकडाऊन में दफ्तर नहीं आ पाने की सूचना विभागाध्यक्ष या मुख्यालय में भिजवा दी थी, उन्हें कार्यालय में उपस्थित माना जाएगा।  इसी तरह स्वास्थ्य कारणों के चलते अवकाश पर गए जो कर्मचारी फिटनैस प्रमाणपत्र नहीं होने से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें भी राहत दी गई है। हालांकि इन कर्मचारियों को मैडीकल फिटनैस सर्टीफिकेट जरूर देना पड़ेगा।
 


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Isha

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