वाटिका के नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट की खरीद फरोख्त पर रेरा की रोक

punjabkesari.in Wednesday, Sep 21, 2022 - 08:56 PM (IST)

 

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरेरा में वाटिका कंपनी के नेक्स्ट टू नामक प्रोजेक्ट के खरीद-फरोख्त पर रेरा ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। बताया गया है कि 12 सितंबर को एक सुनवाई में प्रोजेक्ट आवेदन की जांच में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) को परेशान किया। इसी तरह कई अन्य प्रमोटर भी घाटे का सौदा दिखाने व दस्तावेजों का पालन करने में विफल रहे। जिसमें प्रमुख रूप से प्रोजेक्ट लाइसेंस, रेन्यूअल, जोनिंग प्लान, सर्विसन प्लान, आदि के साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके। जिस पर गंभीरता दिखाते हुए रियल एस्टेट रेगुलेशन अथारिटी (रेरा) ने नए प्रोजेक्ट की विनियमन व विकास अधिनियम 2016 की धारा- 3 खरीद व बिक्री पर रोक लगा दी है।

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रेरा की ओर से कहा गया कि बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जिसके बिना प्रमोटर कोई निर्माण शुरू नहीं कर सकते हैं या भूखंडों, लैटों आदि की कोई बुकिंग नहीं कर सकते हैं। हरेरा के अध्यक्ष डॉ केके खंडेलवाल ने कहा यदि कोई बिल्डर अधिनियम की धारा-3 के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके जुर्माना के साथ अचल संपत्ति की अनुमानित लागत का 10 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। इतना ही नही प्राधिकरण ने अधिनियम 2016 की धारा 5(1) बी के तहत प्रमोटर की लापरवाही को अपराध के रूप में नोट किया। जिसमें कहा गया है आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

 

2013 में की थी शुरूआत

ज्ञात हो कि वाटिका लिमिटेड ने 2013 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग हरियाणा सरकार से एक प्लॉटेड टाउनशिप वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 विकसित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। इसने अगस्त 2022 में आरईआरए पंजीकरण के लिए आवेदन किया। जिसे 5 वर्ष पूर्व रेरा को अधिसूचित किया गया था। जुलाई 2017 में राज्य प्राधिकरण ने जांच में पाया गया प्रोजेक्ट के बड़े दस्तावेज अधूरे है। इतना ही नही इसमें बिल्डर द्वारा घाटा संबंधी रजिस्टे्रशन शुल्क भी शामिल है।

अथॉरिटी द्वारा शो काश नोटिस जारी

अधिकारियों की मानें तो प्राधिकरण को पता चला कि बिल्डर का लाइसेंस भी समाप्त हो गया है और इसका नवीनीकरण होना है। इसये लेकर बिल्डर को प्राधिकरण की ओर से कहा भी गया था। जिसे देखते हुए अथारिटी ने नियम-2017 के अधिनियम 5(2) के साथ 2016 की धारा 5(1) बी के तहत 30 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें सह भी कहा गया है कि क्यो ना आपका रजिस्टे्रशन निरस्त कर दिया जाए।

ये प्रोजेक्ट है नॉन रजिस्टर्ड 

वाटिका के अलावा अथॉरिटी की ओर से नियो स्क्वायर, सेंट्रा वन, जेन रेजिडेंस-1 व सहित अन्य के प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। उन्हें 17 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख से पूर्व उससे पहले नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। अथॉरिटी ने आगाह किया इन नॉन रजिस्टर्ड परियोजनाओं में भूखंडों, लैटों आदि की बुकिंग आदि प्रतिबंधित है। बता दें कि वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 को एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट दिग्गज वाटिका लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो सेक्टर-88,  88-बी, ग्राम हरसरू, सहित गुरुग्राम में तकरीबन 100 एकड़ भूभाग में आवासीय प्लॉट विकसीत कर रहा है।
 


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Content Writer

Pawan Kumar Sethi

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