सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, खोरी गांव में नहीं रोकी जाएगी तोडफोड़

punjabkesari.in Friday, Jul 23, 2021 - 03:29 PM (IST)

फरीदाबाद:  सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी वन क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाए जाने के मामले में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है कि खोरी में तोडफोड़ नहीं रोकी जाएगी।  

गौर रहे कि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद 9 जून को पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाया गया था। इसके बाद 20 जुलाई को इस क्षेत्र का फिर से ड्रोन सर्वे करवाया गया है। कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक कार्रवाई के समय व लोकेशन सहित फोटो व विडियो भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को खोरी मौसम साफ होने की वजह से सुबह से ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी जो पूरा दिन चली। इस दौरान बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए थे।

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Content Writer

Isha

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