अतिक्रमण पर आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों को मिलेगी ये सजा, दी गई चेतावनी

punjabkesari.in Thursday, Dec 05, 2024 - 02:05 PM (IST)

करनाल: अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकानदार की अलाटमैंट रद्द करने की चेतावनी दी है।  निगमायुक्त ने नेहरू पैलेस मार्कीट तथा अन्य दुकानें, जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट स्कीम में आती हैं या नगर निगम की हैं, को चेतावनी देते कहा कि ऐसे सभी दुकानदार, दुकान के आगे बने बरामदे को खाली रखना सुनिश्चित करें।  उन्होंने कहा कि जो भी आदेशों की अवहेलना करेगा, नगर निगम द्वारा इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के नियम व शर्तों के आधार पर सम्बंधित दुकान की अलॉटमैंट रद्द की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बरामदा ग्राहकों के आने-जाने के लिए है, न कि सामान रखने के लिए। 

नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार कर ली है।  इसके तहत बाजारों व सड़कों से अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों को 2 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद नगर निगम अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। निगमायुक्त ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाजार में आने वाले ग्राहकों तथा सड़कों से गुजरने वाले वाहनों को अतिक्रमण के कारण असुविधा न हो, इसे लेकर शहर के सभी बाजारों में अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि दुकानों के आगे रखे सामान को हटाने, सड़क के ऊपर रेहड़ी-फड़ी न लगाने तथा दुकानों के आगे बने बरामदे को खाली करने को लेकर मुनादी करवाई जा रही है। उन्होंने नेहरू पैलेस मार्कीट, कर्ण गेट, कुंजपुरा रोड, रेलवे रोड तथा गुड मंडी सहित सभी मार्कीट के दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने सामान को दुकान के अंदर रखें। 

दुकान से बाहर सामान नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे दुकान के आगे बरामदा भी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानदार बरामदे को जल्द से जल्द खाली करें। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी दुकानदार का सामान बाहर रखा पाया जाता है तो उसका सारा सामान जब्त करने के साथ-साथ उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि दुकान के अंदर सामान रखने तथा बरामदे खाली करने को लेकर नेहरू पैलेस मार्कीट के सभी दुकानदारों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी दुकानदारों को दुकान के आगे रेहड़ी-फड़ी या काऊंटर लगवाने की भी मनाही की गई है।


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Content Writer

Isha

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