सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह

punjabkesari.in Thursday, May 05, 2022 - 03:54 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा न्यायिक सेवा की छह से आठ मई तक आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा की तारीखों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्निर्धारित किया जा रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि इस परीक्षा की नयी तारीखों की घोषणा जल्द ही नियत समय पर की जाएगी।

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश दिवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग (प्रवेश स्तर) परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों के टकराव के कारण छह मई से शुरू होने वाली हरियाणा न्यायिक सेवा- 2021 की मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी थी । न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख तय की है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Recommended News

Related News

static