कोरोना महामारी के चलते बिजली बिलों की अदायगी की तिथि बगैर सरचार्ज एक माह तक बढ़ाई
punjabkesari.in Thursday, Apr 09, 2020 - 09:19 AM (IST)
चंडीगढ़ : कोरोना महामारी के चलते बिजली वितरण निगम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) ने उपभोक्ताओं को कई राहत देने का निर्णय लिया है। सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की अदायगी की बगैर सरचार्ज के एक माह तक बढ़ा दी है। इसके अलावा एच.टी., एल.टी. (गैर घरेलू) तथा औद्योगिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज माफ करने की भी घोषणा की है।
इस संबंध में यू.एच.बी.वी.एन. की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की अदायगी की तिथि जो लॉकडाऊन में आती है (अर्थात 25 मार्च से 14 अप्रैल तक) उनकी अदायगी की तिथि बगैर किसी सरचार्ज/ब्याज के एक माह तक बढ़ा दी गई है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी बिजली उपभोक्ता के बिल की अदायगी की तिथि 25 मार्च थी, उसे 25 अप्रैल मान लिया है या यदि किसी बिजली उपभोक्ता के बिल की अदायगी तिथि 14 अप्रैल है तो उसे 14 मई मान लिया जाएगा।
बिजली बिलों की अदायगी तिथि बगैर किसी सरचार्ज/ब्याज के एक माह तक बढ़ाने का निर्णय सभी बिजली श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगा। इसके अलावा एच.टी., एल.टी. (गैर घरेलू) और औद्योगिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ता जिनका बिजली का लोड 20 किलोवाट या इससे अधिक है, इन सभी बिजली उपभोक्ताओं का मार्च और अप्रैल माह का फिक्स चार्ज माफ कर दिया गया है।
लेकिन फिक्स चार्ज माफ करने की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए प्रति माह है और इन श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की प्रतिमाह औसतन बिजली की खपत 50 प्रतिशत या जनवरी और फरवरी माह की उसकी औसतन बिजली खपत से कम है। हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन (एच.ई.आर.सी.) ने इस संबंध में डिस्कॉम को निर्देश दे दिए हैं। उनके इस आदेश के बाद यू.एच.बी.वी.एन. ने सर्कुलर जारी करके इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। एच.ई.आर.सी. के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने इसकी पुष्टि की है।