बेटी से रेप करने वाले पिता को 10 साल कठोर कैद

punjabkesari.in Friday, Jan 09, 2026 - 08:08 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो):  बेटी से रेप करने वाले कलयुगी पिता को गुड़गांव की सेशन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें। 


जानकारी के अनुसार 24 अगस्त 2023 को पुलिस थाना सेक्टर-9 गुरुग्राम में बच्ची से रेप का केस दर्ज किया गया था। एक महिला ने शिकायत देकर कहा था कि वह आंगनबाड़ी में कार्य करती है। उसके पास आने वाली 16 वर्षीय बच्ची ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसके साथ रेप किया है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पश्चिम बंगाल निवासी बच्ची के पिता को गिरफ्तार किया।

 

इस केस में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्षों की कैद व पांच हजार रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static