मां की हो चुकी थी मौत , सौतेले मामा ने बनाया हवस का शिकार, अब अदालत ने सुनाई इतने साल की सजा

punjabkesari.in Sunday, Feb 01, 2026 - 06:31 PM (IST)

फरीदाबादः भांजी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले मामा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 10 साल जेल और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य रक्षा वकील रविंदर गुप्ता ने बताया कि यह मुकदमा सात जून, 2023 को पीड़ित युवती की शिकायत पर महिला थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साल 2003 में उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उसके सौतेले मामा का

 घर पर आना जाना शुरू हो गया। वह युवती से छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने यह बात अपने पिता और सौतेली मां को बताई तो माता-पिता ने उसे ही डांटना शुरू कर दिया। जब युवती बार बार कहने लगी, तो उसे हास्टल में डाल दिया। फरवरी 2016 में उसका जन्मदिन था। वह घर आई हुई थी। उस वक्त सौतेला मामा भी वहां मौजूद क था। घर के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर सौतेले मामा ने युवती की चाय में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया। इससे वह बेसुध हो गई


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static