नियुक्तियों के लिए पैरवी करने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, जिला प्रशासन लगाएगा जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, May 23, 2026 - 09:53 AM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): शासन में राजनेताओं, शीर्ष नौकरशाहों और अन्य हितधारकों के लगातार बढ़ते प्रभाव से नाराज गुरुग्राम प्रशासन ने तबादलों और नियुक्तियों के लिए दबाव डालने और पैरवी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को फटकार लगाने और दंडित करने के लिए एक अनोखी एडवाइजरी जारी की है।

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गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए पैरवी करने में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी पर हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 और अन्य लागू नियमों और निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के उपायुक्त ने कहा है कि तबादलों और नियुक्तियों के लिए पैरवी करने में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


डीसी कार्यालय ने सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने नियंत्रण में कार्यरत सभी अधिकारियों के बीच इनका प्रसार करें तथा अपने अधीन कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी से इस सलाह की रसीद प्राप्त करें।
 

चंडीगढ़ प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि गुरुग्राम प्रशासन द्वारा जारी की गई यह सलाह कई राजनेताओं, पार्षदों से लेकर मंत्रियों तक, और शीर्ष आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा डीसी कार्यालय पर नियमों के विरुद्ध तबादलों और नियुक्तियों के लिए दबाव डालने की पृष्ठभूमि में आई है। सूत्रों ने बताया कि चपरासी स्तर से लेकर सेक्शन ऑफिसर स्तर तक तबादले और नियुक्तियां जिले में "पैसा कमाने का उद्योग" बन गई हैं, इसलिए जिला प्रशासन को लिखित में ऐसा कदम उठाना पड़ा।


यह बात सामने आई है कि कुछ कर्मचारी निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए लोक प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से तबादलों और नियुक्तियों से संबंधित मामलों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आचरण अनुचित है, सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और लोक सेवा में अनुशासन, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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