बढ़ सकती रामपाल की मुश्किलें, जमीन धोखाधड़ी मामले में 5 अप्रैल को आएगा फैसला

punjabkesari.in Saturday, Mar 31, 2018 - 12:04 PM (IST)

रोहतक(ब्यूरो): जिला अदालत करौंथा के सतलोक आश्रम की जमीन के धोखाधड़ी के मामले में रामपाल सहित नौ लोगों के खिलाफ 5 अप्रैल को फैसला सुना सकती है। गत दिवस जेएमआईसी मेनका सिंह की अदालत ने फैसला लिया कि हिसार जेल में बंद संत रामपाल की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी। वकील नरेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम गिफ्ट डीड के तहत करौंथा की जमीन की रोहतक तहसील में रजिस्ट्री कराई गई। 2006 में सिविल लाइन थाने में रजिस्ट्री को चुनौती दी गई।

आरोप लगाया गया कि गांव की एक युवक कमला देवी की जगह दूसरी महिला को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है। जबकि कमला देवी की भी जमीन में हिस्सेदारी थी। पुलिस ने मामले में संत रामपाल, ट्रस्टी राजेंद्र भठगांव, रवींद्र सुंडाना, सत्यदेव, नंबरदार कृष्ण व गिफ्ट डीड कराने वाले करौंथा के चार ग्रामीणों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। मामले में सत्यदेव अदालत से पीओ करार है

बहस पूरी, फैसले का इंतजार 
वकील ने बताया कि जेएमआईसी मेनका सिंह की अदालत में केस से जुड़ी बहस पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को अदालत फैसला सुना सकती थी, लेकिन रामपाल सहित सभी आरोपियों की मौजूदगी जरूरी थी। फैसला सुनाते समय वीसी सिस्टम पर सवाल उठाया जा सकता है। ऐसे में अदालत ने दिनभर रामपाल को रोहतक कोर्ट में लाकर पेश करने की स्थिति पर मंथन किया। हालात को देखते हुए दोपहर बाद वीसी सिस्टम से ही पेशी कराने की सहमति दे दी। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Punjab Kesari

Recommended News

Related News

static