VIDEO: अब ट्रैक्टर पर भी देना होगा टोल, नॉन-ट्रांसपोर्ट दायरे से बाहर हुआ ट्रैक्टर

punjabkesari.in Tuesday, Nov 07, 2017 - 07:44 PM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरनी): केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों बदलाव करते हुए ट्रैक्टर को 'नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल' की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इससे अब ट्रैक्टर पर भो टोल नाकों पर टोल लगेगा जिसका आर्थिक बोझ किसानों पर बढ़ेगा। केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस फैसले को लेकर अधिसूचना जारी की है जिसमें ट्रैक्टर को टोल के दायरे में लाने की बात की गई है। 
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हरियाणा की सियासत में इस फैसले को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां किसान इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वहीं इनेलो ने इस फैसले को किसानों पर बोझ बताया है। इनेलो के प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह के फैसले से किसानों पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज्यादातर कृषि संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाता है और ट्रैक्टर को टोल के दायरे में लाने से किसानों पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हालांकि इस अधिसूचना को लेकर लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मंगवाए गए हैं लेकिन किसान अभी से इस अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं। 
 


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