सीबीएसई टॉपर गैंगरेप मामले में आरोपी को पैरोल मिलने पर पीड़िता के परिवार को सता रहा जान का खतरा

punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 07:02 PM (IST)

रेवाड़ी(महेंद्र): दसवीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप करने के तीन आरोपियों में से एक को कोर्ट द्वारा पैरोल दिए जाने के बाद रेप पीड़िता और उसकी मां ने जान को खतरा बताते हुए शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने को लेकर भी जिला उपायुक्त से गुहार लगाई गई है। डीसी ने परिवार को आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

बता दें कि नवंबर 2018 में रेवाड़ी की रहने वाली दसवीं कक्षा की सीबीएसई टॉपर छात्रा के साथ कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में तीन आरोपी जेल में 20-20 साल की सजा काट रहे हैं। पिछले तीन साल से पीड़िता का परिवार शस्त्र लाइसेंस बनवाने की मांग कर रहा था। लेकिन अब तीन आरोपियों में से एक आरोपी पैरोल पर बाहर आया, तो छात्रा के परिवार को अपनी जान पर खतरा लग रहा है। परिवार को डर है कि आरोपी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हैं। इसलिए उन्होंने जिला उपायुक्त से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिवार की मांग है कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और जल्द से जल्द उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिया जाए ताकि वे अपनी आत्मरक्षा कर सकें।

गांव के युवकों ने नशे की हालत में कई घंटे किया था दुष्कर्म

दसवीं कक्षा में बॉर्ड टॉप कर 2016 में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित हो चुकी सेकंड ईयर की छात्रा को तीन साल पहले नवंबर 2018 में गांव के ही कुछ युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। छात्रा के अनुसार वह सुबह के समय घर से कोंचिंग के लिए निकली थी। कनीना बस अड्डे के समीप उसे गांव के रहने वाले तीन युवक मिले, जिन्होंने छात्रा को अपनी गाड़ी में लिफ़्ट देकर पानी पीने को कहा। पानी में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। आरोपी युवक छात्रा को अगवाकर महेन्द्रगढ़ जिले की सीमा से दूर झज्जर जिले के खेतों में बने एक कुएं पर ले गए, पहले से भी कुछ लोग मौजूद थे। यहां नशे की हालत में दर्जनभर युवकों ने 8 घंटे तक उसका दुष्कर्म किया थी।

भाई की शादी में शामिल होने के लिए आरोपी को मिली पैरोल

पीड़िता ने 8 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट द्वारा तीन युवकों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इनमें से एक आरोपी भाई की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इसलिए पीड़िता के परिवार वालों के साथ जिला उपायुक्त से मुलाकात कर जान को खतरा होने की बात कही  है।

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Content Writer

Vivek Rai

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