होटल में बुलाकर युवती को नशीला पदार्थ देकर गैंगरेप, आरोपी की पत्नी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी

punjabkesari.in Thursday, Jan 29, 2026 - 11:15 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): सुशांत लोक थाना क्षेत्र में युवती को होटल में बुलाकर उसके साथ दो लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली और एक आरोपी की पत्नी ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। मामले में पीड़िता ने जब पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस हरकत में आई और शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

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पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से गुरुग्राम की रहने वाली युवती ने शिकायत में बताया कि घटना 21 दिसंबर 2025 की है। दंपत्ति सहित एक अन्य युवक उसे बहलाकर सेक्टर-42 स्थित एक होटल में लेकर गए थे। वहां आरोपियों ने उसे कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में दोनों युवकों नीरज और जतिन ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने इस घिनौने कृत्य की वीडियो भी बना ली।

 

पीड़िता का आरोप है कि वारदात के बाद जब उसने विरोध किया, तो आरोपी जतिन की पत्नी राजनंदानी ने उसे चुप रहने के लिए धमकाया। महिला ने पीड़िता को डराया कि यदि उसने किसी को कुछ बताया या पुलिस के पास गई, तो वे उसके निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद, पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को आपबीती सुनाई।

 

सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) (गैंगरेप) , धारा 123 (जहर या नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना), धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), धारा 70(1) व 61 (आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी देने) का मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। होटल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया जा रहा है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें। 

 

युवती को फोन पर कहे अपशब्द, केस दर्ज

वहीं, सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में 23 वर्षीय युवती ने बताया कि 21 जनवरी को उसे टोटल इंफ्रा कंपनी के मालिक विनय पटेल का फोन आया था। उसने फोन पर उसे अपशब्द कहकर उसका अपमान किया है। आरोपी की इस हरकत से उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 352, 79 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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