हरियाणा में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की खैर नहीं! शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम- 2 नवंबर के बाद सीधे बंद
punjabkesari.in Thursday, Oct 29, 2026 - 10:54 AM (IST)
चंडीगढ़: गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर फिर सख्ती हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संचालित दिखाते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वाप्रा जारी आधिकारिक पत्र में लिखा गया है कि गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर तुरंत प्रभाव से जरूरी कार्रवाई की जाए। विभाग ने पत्र में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि पहले भी रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन फिर भी पूर्व में तलब की गई जानकारी नहीं दी गई।
लैटर में कहा गया है कि ऐसे में तुरंत 2 नवम्बर 2026 तक ये जानकारी हर हालत में दी जाए। ये भी सामने आया है कि अबकी बार लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है और कैजुअल अप्रोच वाले अधिकारी निरंतर विभाग की रडार पर हैं।
डी.सी. और एस.पी. को भेजी कॉपी
शिक्षा विभाग ने जारी लैटर में जो निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी ऐसे सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं तथा बंद किए गए विद्यालयों की सूची निदेशालय में निजयाला सुनिश्चित करे। लैटर में अंत में लिखा कि पूर्वमें निर्देश दिए जाने के बाद भी इस बारे संबंधित कार्यालयों से अभी तक कोई सूचना निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। राज्य के सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र की कॉपी प्रेषित की गई है।
कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लेने के निर्देश
शिक्षा विजाग ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय आदेश क्रमांक 7/21-2017 (3) 24 अप्रैल 2025 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की सरत अनुपालना के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे समस्त गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध तुरंत कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लें।