पत्नी नहीं रखती करवाचौथ का व्रत, परिवार के साथ नहीं मनाती दिवाली, इसलिए तलाक चाहिए

punjabkesari.in Tuesday, Dec 10, 2019 - 04:17 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद में पति की मांग पर फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पति की तरफ से बताया गया कि वह भारतीय वायु सेना में गुजरात में तैनात है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका विवाह मार्च 2011 में हुआ था। इसके बाद वह अपने परिवार को गुजरात ले जाना चाहता था। मगर उसकी सास ने परिवार को साथ ले जाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसका साला उसकी पत्नी को गुजरात उसके पास छोड़कर चला गया। पति ने कहा कि उसकी पत्नी कू्रर स्वभाव की है। वह कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रही। उसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती और उसके परिवार के साथ दिवाली जैसे त्योहार भी नहीं मनाती।

पति ने कहा कि इतना ही नहीं जब उसके दोस्त उसके घर आए तो पत्नी ने उनको खाना देने से भी मना कर दिया। एक बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पत्नी ने उसके व उसके परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन बेरी (झज्जर) में एक केस भी दर्ज करवा दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था।

इसके अलावा जबसे उसका विवाह हुआ है, उसकी पत्नी ने उसके परिवार वालों के प्रति नकारात्मक रवैया अपना रखा है। पत्नी उसकी व उसके परिवार की इज्जत खत्म करने पर तुली हुई है। उसकी पत्नी उसे कई बार सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर चुकी है। पति की दलीलों को सही मानते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।


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Edited By

vinod kumar

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