नशीला पदार्थ रखने के आरोप में सुनाई 3 साल की कैद व जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Thursday, Feb 21, 2019 - 01:43 PM (IST)

कुरुक्षेत्र(धमीजा): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने 5 किलोग्राम चूरा पोस्त रखने के आरोप में दोषी जयपाल सिंह निवासी जिला कुरुक्षेत्र को 3 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी प्रदीप कुमार चीमा ने दी।
चीमा ने बताया कि 24 मार्च 2017 को अपराध शाखा -के उ.नि. बलजीत सिंह, हवलदार नरेश कुमार, सी-1 अरविन्द कुमार, सिपाही जयपाल की टीम गश्त के दौरान बोधनी से गांव ट्यूकर की तरफ जा रहे थे कि इसी समय बस स्टॉप ट्यूकर की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिया जो सामने पुलिस को देखकर एकदम मुड़कर दुकानों की तरफ चलने लगा। उसे शक के आधार पर रोक कर चैक किया तो उसके कब्जे से 5 किलो ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम जयपाल सिंह निवासी ट्यूकर जिला कुरुक्षेत्र बताया। 

पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके विरुद्ध थाना पिहोवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज व गिरफ्तार किया। चालान तैयार कर चालान को अदालत में पेश किया जिसकी नियमित सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजेन्द्र पाल सिंह की अदालत ने गवाहों एवं सबूतों के आधार पर जयपाल सिंह निवासी ट्यूकर जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार दिया। दोषी को 3 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Deepak Paul

Recommended News

Related News

static