अवैध कालोनी विकसित करने वालों पर मामला दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, Jan 30, 2019 - 12:56 PM (IST)

रेवाड़ी(वधवा): हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण न हो, इस संबंध में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर योजनाकार एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण न हो उसके लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि अब तक अवैध कालोनी विकसित करने वालों पर 6 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। जिनमें 2 बावल, 2 धारूहेड़ा व 2 रेवाड़ी की शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कालोनी विकसित करने वालों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाएं तथा महीने में 4 बार अवैध कालोनी ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाएं। 

उपायुक्त ने बैठक में बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों में निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण/पुनॢनर्माण करना, सड़क बनाना, सड़कों से पहुंच प्राप्त करना, ईंट भ_ा, स्टोन, क्रशर, रिहायशी/ वाण्जिक/औद्योगिक उद्देश्य या साइबर पार्क/ सी.टी. एवं फ्लेटों के निर्माण हेतु भूमि का टुकड़ों में विभाजन करना व हस्तांतरण करना व उन पर निर्माण करना तथा इस बारे किसी भी तरह का विज्ञापन देना/करना अथवा अनुमति/लाइसैंस प्राप्त होने से पहले किसी भी प्रोजैक्ट की प्री-लॉन्च बुकिंग भी नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 एवं शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन है। 

नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध पुलिस विभाग व डी.टी.पी. विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है।  इसलिए आम आदमी को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण/पुनॢनर्माण या अनधिकृत कालोनी की स्थापना न करें व ऐसी अनधिकृत कालोनी में प्लाट न खरीदें। उपरोक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला नगर योजनाकार अनिल डबास ने बताया कि जिला में 9 अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है, जिसमें 2 बावल, 3 धारूहेड़ा तथा 4 रेवाड़ी की कालोनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में अवैध कालोनी चिन्हित करने का कार्य जारी है तथा इसके लिए विभाग द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है। इस मौके पर एस.पी. राहुल शर्मा, ए.डी.सी. प्रदीप दहिया, एस.डी.एम. कोसली उत्तम सिंह, उपमंडल अधिकारी जितेन्द्र कुमार, हेमंत कुमार, डी.डी.पी.ओ. राजबीर खुंडिया, नगर योजनाकार अनिल कुमार, डी.एस.पी. सतपाल, ई.ओ. एम.सी. मनोज यादव उपस्थित थे।
 


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Deepak Paul

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