साथी के साथ मिलकर की थी मामा की हत्या, उम्रकैद

punjabkesari.in Saturday, Feb 23, 2019 - 11:22 AM (IST)

सोनीपत: हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक व उसके साथी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.एन. भारद्वाज की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने मामा को नशे की गोली खिलाकर यू.पी. से सोनीपत में लाने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में दीपालपुर रजबाहा के पास शव को फैंककर फरार हो गए। 

विदित रहे कि गांव दीपालपुर के बाहर रजबाहे के निकट 8 जनवरी, 2017 की सुबह एक व्यक्ति का शव मिला था। उसके सिर में 2 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने गांव दीपालपुर निवासी जगदीश के बयान पर अज्ञात के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस की जांच में शव की शिनाख्त यू.पी. के जिला बागपत के गांव रठोड़ा निवासी राजेंद्र खोखर उर्फ  मिंटू के रूप में हुई थी। बाद में 22 जनवरी, 2017 को बहालगढ़ चौकी के तत्कालीन प्रभारी सुरेश हुड्डा व ए.एस.आई. सुमेर की टीम ने एक युवक को अवैध हथियार सहित काबू किया था।

युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव सरुरपुर निवासी कैलाश के रूप में हुई थी। पुलिस पूछताछ में कैलाश ने दीपालपुर के पास अपने मामा राजेंद्र खोखर की हत्या करना स्वीकार किया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी गांव जगदेव उर्फ  देव उर्फ  मजनंू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने जगदेव को भी काबू कर लिया था। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को ए.एस.जे. डी.के. भारद्वाज की अदालत ने कैलाश व उसके साथी जगदेव को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद व 12-12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।


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Deepak Paul

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