क्लर्कों की 4425 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती

punjabkesari.in Tuesday, Oct 17, 2017 - 02:31 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा राज्य में क्लर्कों के 4425 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें 11 कैंडीडेट्स ने दावा किया है कि उन्होंने विभिन्न कैटेगरी में कट ऑफ माक्र्स से अधिक अंक हासिल किए थे जिसके बावजूद उन्हें इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया। मांग की गई है कि  प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि याचियों द्वारा लिखित परीक्षा में हासिल किए गए अंक दिखाए जाएं, वहीं याचियों को विभिन्न डिपार्टमैंट्स/ बोर्ड्स/ कार्पाेरेशन में क्लर्क की पोस्ट के लिए होने वाले इंटरव्यू में शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को 14 नवम्बर के लिए नोटिस जारी किया है, वहीं इसी बीच याचियों को अंतरिम रूप से इंटरव्यू में शामिल किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि यदि केस की अगली सुनवाई से पहले चयन प्रक्रिया का रिजल्ट आता है तो याची जिन कैटेगरी से संबंधित हैं उसमें केस की अगली सुनवाई तक नियुक्तियां न की जाएं। 

महेंद्रगढ़ के विक्की कुमार सहित 11 याचियों ने हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन व इसके चेयरमैन को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की है। याची पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मजलीश खान ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि आयोग ने कैंडीडेट्स को लिखित परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट दी थी और आंसर की वैबसाइट पर अपलोड की गई थी। ओ.एम.आर. शीट व आंसर को देखने के बाद पता चला कि याचियों ने कट ऑफ माक्र्स से अधिक अंक हासिल किए थे। याचिका के मुताबिक कमीशन ने प्रत्येक कैंडीडेट द्वारा लिखित परीक्षा में हासिल किए अंक प्रदॢशत नहीं किए। कहा गया है कि कमीशन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के मुताबिक कैंडीडेट्स को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में हासिल किए अंकों के आधार पर इंटरव्यू में बुलाया गया था।


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