पंचकूला हिंसा नुकसान मामले की जांच पर हाईकोर्ट की सरकार को फटकार

punjabkesari.in Tuesday, Feb 06, 2018 - 06:48 PM (IST)

पंचकूला(उमंग श्योराण): डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराने के बाद हिंसा में हुए नुकसान को लेकर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार की जांच पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद हुए पंचकूला हिंसा व राज्य में दंगे, आगजनी पर विशेष जांच दल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।

240 में से 203 केसों का किया चालान पेश
एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि अभी तक 240 केसों पर एफआईआर की गई है। जिनमें से 203 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। अन्य केस के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। 

डेरे में गुमशुदा लोगों की पूरी जानकारी कोर्ट में की जाए पेश
वहीं, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से डेरे में मिसिंग लोगों की पूरी जानकारी कोर्ट में देने के लिए कहा। साथ ही मामले में क्या कार्रवाई हुई है उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि 25 गुमशुदा लोगों मे से 8 की पूरी जानकारी ढूंढ ली गई है बाकियों की जानकारी जुटाने के लिए कोशिश की जा रही है। 

डिजिटल सबूत से डाटा रिकवर करने के आदेश
कोर्ट ने 65 हार्ड डिस्क से डाटा रिकवरी व इन हार्ड डिस्क को नष्ट करने पर भी सरकार से जवाब तलब किया।एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में बताया कि 65 हार्ड डिस्क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जिसके लिए पुलिस ने डेरे के आईटी हेड विनीत को पकड़ा है। वहीं कोर्ट ने पुलिस द्वारा विनीत को पकड़ने के बाद की गई जांच को लेकर असंतुष्टि जताई। 
कोर्ट ने कहा कि यह डिजिटल एविडेंस डेरे के कई राज खोल सकते हैं। इनसे डाटा रिकवर करने के काम को तेजी से पूरा करने के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैब से अगली सुनवाई पर रिपोर्ट देने को कहा है। 

हाईकोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि घटना वाले दिन डेरा सिरसा से कैश की दो तीन गाड़िया निकली वो कहा गई। पुलिस कैसी जांच कर रही है। जबकि विनीत ने कहा था कि हिंसा के अगले दिन बलराज 2 से 3 गाड़िया कैश भरकर ले गया था। बलराज पुलिस गिरफ्त में हो तो उसे कैश के बारे में सवाल क्यों नहीं किए गए। 
 

मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने पर पुलिस को फटकार
पंचकूला हिंसा के मुख्य अभियुक्त आदित्य इंसा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर भी कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आदित्य इंसा कोई शक्तिमान तो नहीं है जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। हनीप्रत को कहां-कहां नहीं ढूंढा गया और वह भी पड़ोस में ही मिली थी। 

डीटीपी और निकाय विभाग के सचिव से मांगा जवाब
कोर्ट को बताया गया कि डेरे में कई इमारतों के निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है। इस पर कोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और स्थानीय निकाय विभाग के सचिव से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने पूछा कि डेरे में इन इमारतों को किस आधार पर नियमों में छूट दी गई है। इनके अलावा और किन संस्थाओं को यह छूट दी गई है। अगर यह नियमों का उल्लंघन कर बनी हैं तो दोषी अधिकारीयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। डेरे के अस्पताल में अवैध गतिविधियों को लेकर हाई कोर्ट ने सिरसा के सिविल सर्जन को आदेश दिए कि वह अगली सुनवाई पर इस बारे में जांच कर अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्र दें जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा हैं कि क्यों न डेरे के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच सीबीआइ की आर्थिक अपराध शाखा को दे दी जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केंद्र को इस बारे में जवाब देने को कहा हैं। कोर्ट को बताया गया कि डेरा प्रमुख द्वारा बनाई गई फिल्मों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुटाए पैसे लगाए जाते थे। बाद में फिल्म रिलीज होने पर खुद ही टिकट खरीद कर अपने समर्थकों को फिल्म दिखाई जाती थी।  


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