पत्रकार पंकज खन्ना सुसाइड मामला- पूर्व विधायक रामकिशन ने सजा निलंबित की रखी मांग

punjabkesari.in Tuesday, May 09, 2017 - 07:26 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):पत्रकार पंकज खन्ना सुसाइड मामले में 4 साल कैद की सजा पाने वाले पूर्व एम.एल.ए. राम किशन गुज्जर ने उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट में दायर अपील के लंबित रहने तक सस्पैंड करने की मांग करते हुए अर्जी दायर की है। एडिशनल सैशंस जज, अम्बाला कोर्ट द्वारा बीते 2 मार्च को यह सजा सुनाई गई थी। गुज्जर ने अर्जी में कहा है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था। वहीं गलत रुप से उन्हें यह सजा हुई है। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील 23 मार्च को मंजूर हुई थी।

गुज्जर ने कहा है कि मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोष साबित करने के दौरान मृतक के पिता की गवाही पर काफी निर्भर रही। वहीं क्रॉस के दौरान वह मौजूद नहीं रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में उनकी गवाही मान्य नहीं है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट उनकी गवाही और पेश किए गए दस्तावेजों पर निर्भर रहा। वह दस्तावेज कानूनी प्रक्रिया के तहत साबित न होने की बात अर्जी में कही गई है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को कानून के तय सिद्धांतों के विपरित बताया गया है। एडवोकेट सरतेज सिंह नरुला के जरिए गुज्जर ने यह मांग रखी है। जिस पर 10 मई को सुनवाई होगी। 

आपराधिक केस में सजा पाने पर पैंशन बंद करने की मांग
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत हरियाणा विधान सभा सैक्रेटरी व पूर्व चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी राम किशन गुज्जर को एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। दायर याचिका में मांग की गई है किपूर्व एम.एल.ए. गुज्जर को दी जाने वाली पैंशन पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। केस में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। 

याचिका में मांग की गई है कि सरकारी प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाए कि 2 बार एम.एल.ए. व सी.पी.एस. रह चुके राम किशन गुज्जर की पैंशन पर 2 मार्च, 2017 से रोक लगाई जाए। 2 मार्च को अम्बाला की एडिशनल सैशंस कोर्ट ने उन्हें पत्रकार पंकज खन्ना सुसाइड केस में आत्महत्या के लिए उकसाने और सांझी सोच की धारा में दोषी करार दिया था। जिस मामले में उन्हें 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा पर अभी तक रोक नहीं लगी है, हालांकि सजा के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार हो चुकी है। 


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