बिना पुख्ता पहचान के सिम बेचने पर प्रतिबंध

punjabkesari.in Tuesday, Sep 27, 2016 - 02:34 PM (IST)

अंबाला (मुकेश): डी.सी.पी. रूरल मनीषा चौधरी द्वारा जिला ग्रामीण पुलिस के कार्यक्षेत्र में लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत धारा-144 के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अंतर्गत जिले के सभी मोबाइल फोन के सिम बेचने वाले सभी डीलरों, एजैंटों, दुकानदारों को भी धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी करके निर्देश दिए हैं कि किसी भी कम्पनी का सिम बेचने से पूर्व उसकी पहचान पुख्ता करें और सारा रिकार्ड अपने पास सुरक्षित रखें। दूसरी ओर डी.सी.पी. रूरल मनीषा चौधरी ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करके अम्बाला ग्रामीण पुलिस की सीमा में रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक लाऊड स्पीकर और डी.जे. के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। 


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