रॉन्ग साइड में वाहन चलाने पर 13 लोगों पर एफआईआर
punjabkesari.in Wednesday, Jan 14, 2026 - 07:28 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। व्यवस्थित, सुगम एवं सुरक्षित यातायात संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुग्राम पुलिस ने यह रुख अपनाया है।
रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व गुरुग्राम पुलिस द्वारा दो सप्ताह तक लोगों/आमजन को विभिन्न माध्यमों से जागरुक किया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की। दरअसल, गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया है कि रॉन्ग साइड में वाहन चलाने की प्रवृत्ति न केवल यातायात व्यवस्था को बाधित करती है, बल्कि सडक़ यूजर्स के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इस प्रकार की लापरवाही से सडक़ दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस द्वारा सोशल मॉनिटरिंग, फील्ड पेट्रोलिंग एवं यातायात निरीक्षण के दौरान गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध इस वर्ष-2026 में अब तक 13 केस दर्ज किए गए हैं। जिनमें एक केस पूर्व जोन में, पांच केस पश्चिम जोन में, एक केस दक्षिण जोन में तथा छह केस मानेसर जोन में दर्ज किए गए हैं।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 13 केसों में आरोपी वाहन चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता व मोटर वाहन अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं ले तहत कार्रवाई की गई है। बतादें कि वर्ष-2026 से पहले गुरुग्राम पुलिस द्वारा गलत दिशा में वाहन चलाने वाहन चालकों के खिलाफ चालान किए जाते थे। वर्ष 2025 में गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पुलिस द्वारा गलत दिशा में वाहन चलाने वाले दो लाख तीन हजार नौ सौ छत्तीस वाहन चालकों के चालान किए गए थे। इन परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा करने वालों के खिलाफ कड़ी व प्रभावी कार्यवाही के लिए एक जनवरी 2026 से केस दर्ज करने की भी कार्रवाई शुरू की गई।
डीसीपी ट्रैफिक का कहना:
डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्यवाही की जाती रहेगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहन चालक की एक गलती खुद की और दूसरों की जान के लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसे में सिर्फ चालान काटना ही काफी नहीं था। ऐसे में पुलिस ने नियम तोडऩे वालों के खिलाफ एफआईआर करने का भी निर्णय लिया।