कारोबार में सहूलियत बढ़ाने के लिए हरियाणा में कम किए जाएंगे 1500 बोझिल अनुपालन
punjabkesari.in Wednesday, Jan 15, 2025 - 09:49 PM (IST)
चंड़ीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कारोबार में सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 तक 1500 बोझिल अनुपालन कम करने और अधिनियमों/नियमों/जांच सूचियों के तहत 50 प्रावधानों (कारोबार और नागरिक) को अपराध-मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने बुधवार को चंडीगढ़ में कारोबार सुधार कार्य बिंदु (बी.आर.ए.पी.) एजेंडा और अनुपालन बोझ कम करने (आर.सी.बी.) के कार्यान्वयन तथा प्रस्तुतिकरण हेतु एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि कारोबार सुधार कार्य बिंदुओं के सफल कार्यान्वयन में हितधारकों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। इसलिए सुधार कार्य योजना हेतु इनपुट मांगने की प्रक्रिया में विभाग अपने हितधारकों को शामिल करें।
उन्होंने विभागों को निर्देश दिये कि कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाए। मुख्य सचिव ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को निर्देश दिए कि व्यापार सुधारों पर सुझावों के लिए उपायुक्तों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने हारट्रोन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी नागरिकों को हिंदी में भी उपलब्ध हो, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि विभाग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करवाने के लिए हारट्रोन की सेवाएं ले सकते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश ने बताया कि कुल 985 व्यवसाय और नागरिक अनुपालन कम किए गए हैं, जिनमें से 746 व्यवसाय श्रेणी से, जबकि 239 नागरिक श्रेणी से संबंधित हैं। अब तक, 30 प्रावधानों को अपराध-मुक्त किया गया है और 19 प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है।
बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों के 23 अधिनियमों के तहत अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सभी 23 अधिनियमों में सुधारों की संरचना 4 चरणों में की जा रही है। इन चारों चरणों में प्रपत्रों, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और दस्तावेजीकरण, अतिरेक का उन्मूलन, जिसके तहत पुराने कानूनों, प्रावधानों और अनावश्यक अनुपालन को निरस्त किया जा रहा है, ऑफलाइन से पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफार्मों में पारगमन के लिए डिजिटलीकरण और रिटर्न जमा करने में देरी और दाखिल न करने जैसे छोटे अपराधों का अपराध-मुक्त करना शामिल है। बी.आर.ए.पी.-2024 के लिए 15 फरवरी, 2025 तक विभिन्न विभागों में कुल 435 सुधार किए जाने हैं।