कार्रवाई : घरौंडा में बिना लाइसैंस बेची जा रही अंग्रेजी दवाओं का जखीरा पकड़ा

punjabkesari.in Friday, Dec 24, 2021 - 11:02 AM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग और एंटी नार्कोटिक्स सैल की संयुक्त टीम ने गत देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर करनाल के घरौंडा में अंग्रेजी दवाइयां व फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल रैक का जखीरा पकडऩे में सफलता हासिल की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार राज्य में नशे को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई के तहत गत देर सायं यह संयुक्त टीम सचिन कुमार पुत्र मनोहर लाल के मकान नं.-277/3, धर्मवीर कालोनी घरौंडा पहुंची, जहां टीम को भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां व फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल रैक में अवैध रूप से रखे मिले। सचिन कुमार दवाइयों को रखने बारे कोई लाइसैंस प्रस्तुत नहीं कर पाया और ना ही कोई सेल-परचेज रिकॉर्ड प्रस्तुत कर पाया। उन्होंने बताया कि जैसा कि दवाइयां केवल डाक्टर की पर्ची पर लाइसैंस्ड कैमिस्ट के द्वारा ही रखी व बेची जा सकती है। इस प्रकार से सचिन कुमार द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट की उल्लंघना की गई है।

इसके साथ ही फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल को बेचने के लिए रखना भी उल्लंघना है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एफ.डी.ए. विभाग द्वारा 84 किस्म की दवाइयों को फॉर्म 16 के तहत 22 पेटियों में डालकर जब्त कर दिया गया तथा 8 प्रकार की दवाइयों के नमूने फार्म-17 के तहत जांच हेतु लिए गए। इन्हें गवर्नमैंट एनालिस्ट चंडीगढ़ को जांच हेतु भेज दिया गया। फॉर्म-16 के तहत जब्त की गई 84 किस्म की दवाइयों की कस्टडी ली गई। फॉर्म-17 के तहत लिए गए सैंपलों की टैस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत सचिन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में केस दायर किया जाएगा। इस संयुक्त टीम में गुरुचरण सिंह, वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, करनाल जोन करनाल व रीतु मैहला औषधि नियंत्रण अधिकारी करनाल तथा अन्य शामिल थे।

यमुनानगर में भी बिना बिल की नशे की दवाइयां पकड़ी 
इसी प्रकार आज एक अन्य छापामारी के दौरान यमुनानगर के आरव मैडीकल स्टोर, नियर निर्मल हॉस्पिटल, रादौर रोड, यमुनानगर से 114 टोरवीरेक्स खांसी की दवाई, ट्रमओडोल, लोमोटिने, कोडीन फॉस्फेट सीरप, प्रॉक्सिवों तथा अन्य दवाइयों को इस मैडीकल स्टोर से जब्त किया गया। आरव मैडीकल स्टोर वाला इस सब दवाइयों को बिल नहीं दिखा पाया, जिस एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया जा रहा है।

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Content Writer

Manisha rana

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