रोहतक जमीन मामले में सीबीआई जांच के आदेश, हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा की बढ़ी मुश्किलें

punjabkesari.in Thursday, Jul 08, 2021 - 09:15 PM (IST)

डेस्क: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में रोहतक में रियल एस्टेट कंपनी को जमीन देने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जिससे भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस जमीन के अधिग्रहण की प्रकिया इनेलो सरकार में शुरु हुई थी। हुड्डा सरकार के समय बिल्डर कंपनी को लाइसेंस मिला था।  

बता दें कि जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पिछले पांच वर्ष से इस मामले में कुछ नहीं हो पाने पर नाराजगी जताते हुए कहा, अब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का समय आ गया है। पीठ ने पाया कि 2016 में इस मामले में अधिकारियों की भूमिका तय करने के आदेश के बावजूद अब तक कुछ नहीं हो सका है। हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा सामने आए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। 

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी की नवीनतम जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें सिर्फ एक प्रणालीगत विफलता की बात कही गई थी और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अनिल ग्रोवर से कहा, आपके हिसाब से सब कुछ प्रणालीगत विफलता है और कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे स्वाभाविक रूप से कई लोग होंगे। 

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने 2002 में रोहतक में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित करने के लिए हुड्डा सरकार के पास 850 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का प्रस्ताव भेजा था। अप्रैल, 2005 में उसे 422 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का आदेश मिला। इससे एक महीने पहले यानी मार्च, 2005 में उद्दार गगन प्रापर्टीज लिमिटेड नामक रियल एस्टेट कंपनी ने कुछ किसानों के साथ समझौता कर लिया, जिनकी जमीन कॉलोनी बनाने के लिए अधिगृहीत की जानी थी। उसके बाद रियल एस्टेट कंपनी ने 280 एकड़ पर एक कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस मांगा। जून, 2006 में उसे राज्य सरकार के टाउन एवं कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर से मंजूरी भी मिल गई।

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Content Writer

vinod kumar

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