गुड़गांव में डीसी ने लगाई धारा 163, जानें वजह
punjabkesari.in Saturday, Sep 13, 2025 - 06:50 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 सितंबर को जिला में यूपीएससी द्वारा सीडीएस, एनडीए व नेवल एकेडमी के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिïगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है। यह आदेश 13 सितंबर से लेकर 14 सितंबर को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की दो सौ मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की परिधि में जेरोक्स कार्य / फोटो स्टेट दुकाने, डुप्लीकेटिंग सुविधा गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।