जिले में फिर लगी धारा 144, जानें वजह

punjabkesari.in Tuesday, Jun 11, 2024 - 05:40 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव जिलाधीश ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा के लिए 16 जून को आयोजित होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने परीक्षा केंद्र व उसके आसपास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए हैं। रविवार को आयोजित की जा रही यह परीक्षा 2 शिफ्ट में करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट के लिए प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 11.30 बजे व दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

गुड़गांव की खबरों के लिए इस लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें।

 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के इक्टठा होने व फ़ोटो स्टेट मशीन व फ़ोटो कॉपी की दुकान खोलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के अपने साथ घातक हथियार  लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static