अदालत का अनादर न्याय प्रशासन के लिए जोखिम, फिरोजपुर की SSP तलब

punjabkesari.in Wednesday, May 22, 2024 - 06:22 PM (IST)

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जांच के लचर रवैए के चलते तलब की गई फिरोजपुर की एसएसपी को आदेश के बावजूद अदालत में हाजिर न होना भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत के प्रति अनादर न्याय प्रशासन के लिए जोखिम पैदा कर देगा। ऐसे में एसएसपी सौम्या मिश्रा को अगली सुनवाई पर बताना होगा कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

हाईकोर्ट में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला पहुंचा था और इस मामले में पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए फिरोजपुर की एसएसपी को तलब किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई आरंभ हुई तो एसएसपी का हलफनामा लेकर एसपी डिटेक्टिव रणधीर कुमार पहुंचे। हाईकोर्ट ने एसएसपी की गैर मौजूदगी का कारण पूछा तो बताया गया कि 4 मई को बेअदबी के बाद हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उस व्यक्ति का भोग है और इसमें कानून व्यवस्था के लिए खतरा देखते हुए वह फिरोजपुर में ही रुक गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह दलील किसी काम की नहीं है।

फिरोजपुर में एक एसपी रैंक का अधिकारी था जिसे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप कर एसएसपी हाईकोर्ट आ सकती थी। इस मामले में न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अनदेखी की गई है और एक आईपीएस स्तर के अधिकारी से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि इस प्रकार न्यायालय का अनादर होगा तो न्याय प्रशासन के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो जाएगा। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर एसएसपी को खुद हाजिर होकर यह बताने का आदेश दिया है कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने उचित कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति गृह सचिव व डीजीपी को भेजने का रजिस्ट्री को आदेश दिया है। 

 


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Content Writer

Isha

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