SC से राहत के बाद शायराना अंदाज में बोले दुष्यंत, हम छोड़ते नहीं है कश्तियाँ तूफ़ान देखकर
punjabkesari.in Thursday, Feb 17, 2022 - 01:25 PM (IST)
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगी रोक को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियुक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बताया है।
इस फैसले को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं के अधिकारों की लड़ाई '75% जॉब्स फॉर लोकल' के मामले हमारी फिर जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि यह कानून सभी के हित में है और इसपर राजनितिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हम मंज़िल नहीं चुनते रास्ते आसान देखकर ।
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