Haryana Liquor Policy: जाम के शौकीनों के लिए जरूरी खबर, इन गांवों में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके

punjabkesari.in Monday, May 26, 2025 - 08:09 AM (IST)

हरियाणा डेस्क: हरियाणा से खबर सामने आ रही है कि अब उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे जहां पर गुरुकुल चल रहे हैं। आबकारी विभाग की नई एक्साइज पॉलिसी में इसके प्रावधान से शराब के शौकीनों को बडा झटका लगा है। गुरुकुल शिक्षा में शराब को व्यसन बताते हुए उससे दूर रहने की बात की जा रही है।

2 K.M में केवल 1 ठेका ही खोला जाएगा

बता दें कि प्रदेश के शहरों में कॉलेजों से शराब के ठेकों की दूरी कम हो गई है। पहले 150मीटर की दूरी तक शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अब 75मीटर हो गई है। प्रदेश के ग्रामीण एरिया के 2 किलोमीटर में केवल 1 शराब ठेका ही खोला जाएगा। 

अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15% तक का होगा इजाफा 

यह भी बताया जा रहा है कि 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब ठेका नहीं खुलेगा। 500 से 5 हजार की आबादी तक एक ठेका खोला जा सकता है। इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है जिस कारण अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15% तक का इजाफा होगा।

जानें कौन से समय में बेच सकेंगे शराब 

हरियाणा के ग्रामीण एरिया में शराब ठेकेदार अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक तथा नवंबर से मार्च तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक शराब बेच सकेंगे। वहीं शहरी एरिया में सुबह 8 से रात 12 बजे तक शराब बिक्री पर कोई रोक नहीं है।

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Content Writer

Manisha rana

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