बहुचर्चित बलजीत बडेसरा हत्याकांड में पूर्व सरपंच समेत 18 लोगों को उम्रकैद
punjabkesari.in Friday, Aug 18, 2023 - 08:32 AM (IST)

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने बड़ेसरा गांव के बहुचर्चित बलजीत और चाचा भलेराम हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त और पूर्व सरपंच बबलू समेत परिवार के 18 लोगों को वीरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उम्रकैद की सजा पाने वाले अन्य दोषियों में पवन उफर् भोलू, कपूर, वजीर, जगवंत, बलवान, प्रमोद उफर् मोनी, पवन, रवींद्र, सबीर, अजीत उफर् जीता, कर्मवीर, आनंद उफर् बबलू का भाई लेहणा, सोनू, नरेश, सुधीर शामिल हैं। मामले के अनुसार बड़ेसरा निवासी बलजीत ने 2017 में गांव की सरपंच सुदेश के खिलाफ आरटीआई लगाई थी जिसमें सुदेश की दसवीं की माकर्शीट फर्जी पाई गई थी। इससे दोनों पक्षों में रंजिश हो गई।
उसके बाद से बलजीत और उसके परिवार के पांच लोगों की हत्या की जा चुकी है। 2017 में बलजीत और भलेराम और ताऊ महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अक्तूबर 2019 में पूर्व सरपंच पवन की भी हत्या कर दी गई थी। 2020 में बलजीत के ताऊ की घर के सामने ही हत्या कर दी गई। इसके अलावा परिवार के कई लोगों पर भी जानलेवा हमला हो चुका था। वहीं बबलू पक्ष के 50 वर्षीय महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में मास्टर अजीत उफर् बालिया गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। इस हत्याकांड के अलावा कई लोगों पर भी जानलेवा हमले हो चुके हैं।