अवैध खनन पर कसेगी नकेल, ई-रवाना सिस्टम के बिना नहीं चलेंगी खनन की गाडिय़ां

punjabkesari.in Tuesday, Sep 17, 2019 - 10:26 AM (IST)

चंडीगढ़ (पांडेय) : हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए अब विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसी कड़ी में विभाग ने खनन में शामिल वाहनों के लिए अलग-अलग तरह के ट्रांजिक्ट पास यानी ई-रवाना सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इसके रजिस्ट्रेशन हेतु 30 सितम्बर अंतिम तिथि तय की गई है। बताया गया कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन तीनों चरण यानी लीज होल्डर,स्क्रीङ्क्षनग प्लांट व स्टोन क्रेशर तक होना तय किया गया है। मसलन,यदि खनन में काम कर रहे किसी वाहन के पास यह ट्रांजिक्ट पास नहीं होगा तो उसे अवैध करार दिया जाएगा और उस पर एन.जी.टी. के आदेश तहत शोरूम प्राइस की आधी राशि का जुर्माना करना होगा। लिहाजा,विभाग के इस नए निर्देश से खनन माफियाओं के होश फाख्ता हो गए हैं।

हरियाणा में माइनिंग की लीज होने के बाद भी लंबे समय से अवैध खनन का काम चल रहा है। इस काम में कई सफेदपोशों के भी संलिप्त होने के मामले सामने आए हैं लेकिन खनन विभाग ने अब लीजधारकों की मांग पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एन.जी.टी. के आदेश पर अवैध वाहनों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है तो अब रजिस्ट्रेशन का नया निर्देश भी जारी किया है। विभाग का प्रयास है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ई-रवाना सिस्टम के बाद अवैध खनन में संलिप्त वाहनों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जा सकता है। 

दास और ढिल्लों की जोड़ी ने बनाया नया फार्मूला 
प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास और विभाग के महानिदेशक एवं आई.पी.एस. अमिताभ ढिल्लों की जोड़ी हिट हो गई है। विभाग की ओर से जो नया फार्मूला तैयार किया गया है उसे अब अमिताभ ढिल्लों सिरे चढ़ाने में जुट गए हैं। वैसे तो पी.के. दास ने महीनों पहले ही ड्रोन से मैपिंग करवाने सहित अन्य कई फार्मूलों को अंतिम रूप दिया था लेकिन सरकार की ओर से एक पखवाड़ा पहले अमिताभ ढिल्लों की नियुक्ति खनन विभाग में करने के बाद उसे और तेजी मिल गई है। ढिल्लों की गिनती तेज-तर्रार आई.पी.एस. अफसरों में होती है। 


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Isha

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