किसान आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से हमला करने वाला निहंग दोषी करार

punjabkesari.in Tuesday, Jul 19, 2022 - 04:28 PM (IST)

सोनीपत: कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से हमला करने के आरोपी निहंग को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने आरोपी निहंग को दस साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। आरोपी ने रास्ते को लेकर हुए विवाद में सोनीपत के युवक पर तलवार से हमला किया था।

रास्ता को लेकर हुआ था विवाद, तलवार से युवक पर किया था वार

गांव कुंडली निवासी 21 वर्षीय शेखर ने कुंडली थाना पुलिस को बताया था, कि वह टीडीआई माल में मजदूरी का काम करता है। वह 12 अप्रैल, 2021 को दोपहर एक बजे खाना खाने के बाद अपने दोस्त सन्नी के साथ बाइक पर घर से कुंडली के टीडीआई मॉल में जाने के लिए निकला था। बाइक को उसका दोस्त सन्नी चला रहा था। जब वह बाइक से प्याऊ मनियारी के कट से एचएसआईआईडीसी की तरफ जाने लगे तो वह धरने वाले कैंप के पास से होकर निकल रहे थे। वहां पर कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी। इससे रास्ता बंद था। सन्नी एक किनारे से होकर बाइक निकालने का प्रयास करने लगा तो उनका एक नीले कपड़े पहने सिख युवक के साथ रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। सिख युवक ने उनका रास्ता रोक लिया था। उसने वहां से जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वह हाथ में तलवार हुए थे।

युवक की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल

आरोपी ने अपनी पहचान पंजाब के अमृतसर के गांव सुल्तान विंड निवासी मनप्रीत के रूप में दी थी। उसने धमकी देते हुए तलवार से युवक के सिर में वार करने की कोशिश की थी। जिस पर शेखर ने सिर को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर वार को रोकने का प्रयास किया था। इससे शेखर की कलाई पर तलवार लगी थी। सरदार युवक ने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई थी, तो उसने उसे पकड़ लिया था। छीना-झपटी में तलवार से उसके कंधे और पीठ पर चोट लग गई थी। शेखर और सन्नी बाइक लेकर वहां से भाग निकले थे। सन्नी घायल शेखर को लेकर कुंडली के निजी अस्पताल में पहुंचा था। जहां से उसे सामान्य अस्पताल व बाद में पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। कुंडली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी की गली नंबर 13 निवासी मनप्रीत के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था।

जुर्माना ना चुकाने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त कैद

मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी मनप्रीत को दोषी करार दिया है। उसे हत्या की कोशिश में दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 

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Content Writer

Vivek Rai

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