हरियाणा सरकार ने अधिसूचित की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

punjabkesari.in Tuesday, Jun 06, 2017 - 03:48 PM (IST)

चंडीगढ़ (ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अधिसूचित की है। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने व अक्षमता होने की स्थिति में दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान होगा। प्रीमियम की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। ये नियम 1 जून से 31 मई, 2018 तक के लिए क्रियान्वित होंगे। अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने व दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की हानि होने या दोनों हाथों या पैरों या एक आंख का नुक्सान होने तथा हाथ और पैर का नुक्सान होने की स्थिति में बीमित राशि 2 लाख रुपए होगी। 

इसी प्रकार दुर्घटना के कारण एक आंख की अप्रत्याशित हानि होने या एक हाथ या पांव का नुक्सान होने की स्थिति में यह राशि एक लाख रुपए होगी। यह बीमा कवरेज हरियाणा के उन सभी निवासियों को दी जाएगी, जिनके पी.एम.एस.बी.एम. बैंक खाते आधार से जुड़े हैं। अधिसूचना के अनुसार प्रथम उदाहरण के तौर पर इस योजना के तहत प्रत्येक वाॢषक कवरेज अवधि के लिए खाताधारक के बचत बैंक खाते से 3 जून को या इससे पूर्व एक किश्त में ऑटो डैबिट सुविधा के माध्यम से 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जाएगी, जिसकी बाद में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा लाभ पात्र के खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

व्यक्ति की 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर, बैंक खाता बंद होने पर या बीमा चालू रखने के लिए नवीकरण के समय अपर्याप्त राशि होने की स्थिति में सदस्य की दुर्घटना बीमा कवरेज समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि बीमा कवरेज किसी तकनीकी कारण से रुक जाती है तो रिस्क कवर स्थगित हो जाएगा और बीमा कम्पनी के विवेक पर रिस्क कवर पुन: स्थापित किया जाएगा। प्रतिभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम की राशि की कटौती करेंगे, जिस महीने के लिए ऑटो डैबिट विकल्प दिया गया है।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static