सोनीपत में दुष्कर्म के दोषी को सजा: अदालत ने 7 साल कठोर कारावास व 58 हजार लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jun 02, 2024 - 05:29 PM (IST)

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 58 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 खरखौदा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी 2023 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया कि उनकी पौत्री आठवीं कक्षा की छात्रा थी। वह 23 जनवरी को सुबह स्कूल के लिए गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो पता लगा कि उनकी पौत्री को जयदीप नाम का युवक बहलाकर ले गया है। उन्होंने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में पता लगा कि आरोपी लड़की को चंडीगढ़ लेकर गया था। तत्कालीन एएसआई वेदपाल की टीम ने 26 जनवरी 2023 को आरोपी जयदीप को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी जयदीप को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सात साल कैद व 58 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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Content Writer

Isha

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