कबूतरबाजों के खिलाफ मानव तस्करी की भी जुड़ेगी धारा, किए जांएगे बयान दर्ज

punjabkesari.in Saturday, Jul 04, 2020 - 09:26 AM (IST)

चंडीगढ़ (अविनाश पांडेय) : हरियाणा में लंबे समय से विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले कबूतरबाज अब किसी भी तरह की सैटिंग से बच नहीं पाएंगे। कबूतरबाजी मामले की जांच में जुटी एस.आई.टी. ने अब जहां कबूतरबाजों पर ज्यादा कानूनी शिकंजा कसते हुए मानव तस्करी की धारा जोड़ दी है वहीं शिकायत करने वालों को भी कानून के दायरे में खड़ा कर दिया है। नए फरमान में अब शिकायतकत्र्ता से शपथ पत्र के साथ धारा 161 तहत बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि कोर्ट में जाकर कोई शिकायतकत्र्ता बयान से मुकर न पाए। 

यदि पैसों की सैटिंग से शिकायतकत्र्ता अपने पुराने बयान से मुकरता है तो उसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होगा। यही वजह है कि पूर्व में समझौता करके पैसे वापस देने की परंपरा पर भी एस.आई.टी. ने पूर्ण विराम लगा दिया है। एस.आई.टी. ने दो टूक कहा कि समझौता किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा,बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। कोरोना महामारी के बीच अमरीका से हरियाणा में 148 लोग डिपोर्ट हुए थे। 


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Edited By

Manisha rana

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