बड़ा फैसला: हरियाणा में दुकानदारों को 15 दिन में कराना होगा ये काम, नहीं तो...

punjabkesari.in Sunday, Jul 27, 2025 - 12:51 PM (IST)

हरियाणा डेस्क: हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

बता दें कि दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में कराना होगा। वहीं केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में कराना होगा। वहीं ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब 30 दिन में कराना होगा।

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Content Writer

Manisha rana

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