हरियाणा के इन 14 जिलों में आवारा कुत्ते जाएंगे शेल्टर होम, रोकने की कोशिश करने पर होगी सख्त कार्रवाई
punjabkesari.in Tuesday, Aug 12, 2025 - 06:44 PM (IST)

डेस्कः दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर अक्सर आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं। कई बार इन कुत्तों द्वारा राहगीरों पर अचानक हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखने का निर्देश जारी किया है।
गौरतलब है कि एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़-नारनौल, जींद और करनाल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा असर इन जिलों पर पड़ेगा। हालांकि, हरियाणा के शेष 8 जिलों में भी गली के कुत्तों का आतंक कम नहीं है।
कोर्ट के आदेश में दखल पर होगी सख्त कार्रवाई
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली-एनसीआर के सभी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, रोकने की कोशिश करता है या किसी तरह की परेशानी खड़ी करता है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज किया जाएगा। अवमानना साबित होने की स्थिति में अधिकतम 6 महीने की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
राज्य सरकार को 8 सप्ताह की समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह की समयसीमा तय की है। इसके साथ ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बढ़ गई हैं। शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल और उनके विभाग के अधिकारियों, मेयरों व पार्षदों को अब इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए मिलकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह कदम समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब राज्य सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, जिससे आवारा कुत्तों की समस्या का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित हो सके।
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