सब इंस्पेक्टर के हत्यारे को फांसी की सजा, 4 साल पहले गोली मारकर की थी हत्या

punjabkesari.in Friday, Oct 14, 2022 - 09:09 PM (IST)

रेवाड़ी(महेंद्र): हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह का कत्ल करने के दोषी के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी है। आरोपी द्वारा 4 साल पहले सीआईए-2 के इंचार्ज रणबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शराब ठेकेदार मर्डर मामले में वांटेड नरेश धारूहेड़ा ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की थी। इसमें बुरी तरह घायल होने के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

 

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ठेकेदार की हत्या के आरोपी को पकड़ने गए थे सीआईए-2 इंचार्ज रणबीर सिंह

 

गौरतलब है कि 15 नवंबर, 2018 को धारूहेड़ा सीआईए-2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह को सूचना मिली थी कि शराब ठेकेदार की हत्या और दूसरे मामले में वांछित खरखड़ा निवासी नरेश धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद रणबीर सिंह अपनी टीम के साथ नरेश की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गए। अलवर बाईपास के पास पुलिस ने नरेश को घेर लिया। इसी दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सब इंस्पेक्टर रणबीर के पेट के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करते हुए नरेश को गिरफ्तार कर लिया था। रणबीर को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने नरेश और उसके दो साथियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

 

4 साल तक 26 गवाहों के बयान हुए दर्ज, शुक्रवार को सजा का ऐलान

 

करीब 4 साल तक एडिशनल सेशन कोर्ट में इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वकीलों की दलील और गवाहों के बयान के आधार पर हत्या के मामले में संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने गुरुवार को संजीव और सुधीर को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। वहीं मुख्य आरोपी नरेश को हत्या का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को नरेश की पेशी के वक्त पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। इसके बाद कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan

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