नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को 25 साल की कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Thursday, Dec 01, 2022 - 08:32 AM (IST)

कैथल : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने आज एक के मामले की सुनवाई करते हुए एक मास्टर को 25 साल की कैद व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही निजी स्कूल में हिंदी अध्यापक ने उसकी नाबालिग 14 साल की बेटी का शारीरिक शोषण किया। उसी के पास उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उसने उसकी बेटी की अश्लील फोटो ले ली। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए उसका रेप किया। जब उसकी बेटी गुमसुम रहने लगी तो परिवार ने कारण पूछा। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार किया। इसके बाद से मामला न्यायालय में लंबित था। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी मास्टर को 25 साल की कैद व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।) 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Manisha rana

Related News

static