पति की हत्यारी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, पानीपत कोर्ट ने रुखसाना और साहिल को सुनाई सजा
punjabkesari.in Thursday, Aug 13, 2026 - 08:43 AM (IST)
पानीपत : पानीपत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्यारी पत्नी रुखसाना और उसके प्रेमी साहिल को उम्रकैद व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने की सजा अलग से काटनी पड़ेगी। न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने 2023 के रिंकू हत्या मामले में यह सजा सुनाई। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्यो के अभाव में बरी कर दिया है।
जानकारी अनुसार सितम्बर 2023 में गांव अहर में रिंकू की हत्या कर दी गई थी। रिंकू के भाई सुनील की शिकायत पर रिंकू की पत्नी रुखसाना और उसके चचेरे भाई साहिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। रिंकू को रुखसाना और साहिल के अवैध संबंध होने के मामले में जानकारी थी। मना करने के बाद भी दोनों मान नहीं रहे थे। 15 सितम्बर को रिंकू पर साहिल ने चाकू से हमला किया और रुखसाना रिंकू के हाथ पकड़े हुए थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।