भांजी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद, जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Sep 01, 2019 - 02:53 PM (IST)

सोनीपत: रिश्ते में भांजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्र्ट ट्रैक कोर्ट) डी.आर. चालिया की अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 10 साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।  बता दें कि सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने 25 सितम्बर, 2018 को सिटी थाना में अपने रिश्ते में मामा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अपने नाना संग पुलिस थाने में आई किशोरी ने बताया कि रोहतक के गांव में उसका ननिहाल है। उसका रिश्ते में मामा राजेश (36) अक्सर उनके घर आता था। किशोरी ने उस समय बताया था कि करीब डेढ़ साल पहले उसका रिश्ते में मामा लगने वाला राजेश कुमार उनके घर आया था। उस समय वह घर पर अकेली थी। 

उसकी मां व बहन बाजार गई थी। किशोरी ने बताया था कि राजेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह कई बार उससे दुष्कर्म कर चुका था। पुलिस ने किशोरी के बयान पर 6 पॉक्सो एक्ट व आई.पी.सी. की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।  मामले में कार्रवाई करते हुए 7 अक्तूबर, 2018 को आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।


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Isha

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